प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, अदालत ने सुनाई दो साल कारावास की सजा

By: PalPal India News
April 3, 2025

पलपल इंडिया प्रतिनिधिप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम कल्याणी बताया। जब पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन देने की बात कही, तो उसने फोन काट दिया।

इस मामले का शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के मुख्य नियंत्रण कक्ष में कार्यरत था, जहां वह कॉल टेकर की ड्यूटी पर तैनात था।  20 दिसंबर 2023 को शाम 7:14 बजे के करीब, उसे एक मोबाइल नंबर से एक कॉल आया। उसने कॉल करने वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू की। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। दाऊद इब्राहिम का आदमी मोदी को उड़ाने के लिए पांच करोड़ दे रहा है। जेजे वाले यदि कंप्लेंट नहीं लेते हैं, तो मैं जेजे में बम विस्फोट कर दूंगा, ऐसी धमकी दी। पुलिसकर्मी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार होगा। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम इब्राहिम कल्याणी बताया। जब पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन देने की बात कही, तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद, पुलिसकर्मी ने इस बारे में अपनs वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ समय बाद, शिकायत दर्ज कराने के लिए वह मैदान पुलिस थाने पहुंचा, जहां कॉल करने वाले को ट्रेस कर पकड़ा गया। उसका नाम कामरान अमीर खान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देनेवाले शख्स को मुंबई की अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है।

दो साल के कारावास की सजा

आरोपी पर लगाए गए दोनों आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट में सजा सुनाई। आरोपी कामरान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल के साधारण कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराया जाता है और 2 साल के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना न देने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

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