भाजपा विधायक के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने दिया ऐसा बायान की, MPMLA कोर्ट की ओर से जारी हुआ नोटिस

By: PalPal India News
June 26, 2025

पलपल इंडिया प्रतिनिधि। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है। मामला जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदू की छवि धूमिल करने के आरोप से संबंधित है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को नियत की गई है। दिग्विजय सिंह पर भाजपा विधायक सुशील तिवारी की छवि धूमिल करने का आरोप है। कोर्ट ने 21 जुलाई को सुनवाई की तारिख सुनिश्चित की है।

यह है आरोप

परिवादी विधायक सुशील तिवारी इंदू का पक्ष अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी, जय कुमार द्विवेदी और रोहित रघुवंशी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 15 मई, 2024 को एक पत्रकारवार्ता आयोजित की थी। इस दौरान विधायक तिवारी पर यह आरोप लगाया था कि सार्वजनिक वितरण के लिए जो अनाज आता है, उसमें से 50-60 प्रतिशत कालाबाजारी कर मार्केट में विक्रय किया जाता है।

21 जुलाई को होगी सुनवाई

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि धारा 223 बीएनएसएस के प्रविधानों को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो। प्रकरण पंजीयन पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई को नियत किया जाता है। प्रकरण परिवादी के शेष साक्षियों के परीक्षण हेतु नियत है।
साथ ही परिवादी साक्षी गौरव कोरी के कथन अंकित किए गए। परिवादी के अधिवक्तागण द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित न करना प्रकट करते हुए परिवादी साक्ष्य समाप्त घोषित की व लेख्य प्रमाण सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में परिवादी सुशील उर्फ इंदू तिवारी, सोहेल फैजल खान का परीक्षण पूर्व में हो चुका है।

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