“विधानसभा चुनाव: मोबाइल फोन का उपयोग केंद्र के सौ मीटर के दायरे में निषिद्ध, उम्मीदवारों को अनुमति 200 मीटर तक दूरी पर बूथ स्थापित करने की”

By: PalPal India News
November 15, 2023

palpalindianews/jabalpur

विधानसभा चुनाव :-

मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर निर्देश जारी.

जबलपुर – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया है ।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किये गये इस आदेश कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किये गये शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग हेतु अधिकृत होंगे ।
आदेश के अनुसार मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्य को मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड़ में रखना होगा । वे केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन सबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिये मोबाईल फोन का उपयोग कर सकेंगे ।
आदेश के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर असिस्टेंट बूथ पर तैनाती के दौरान ही अपने मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी ।
 विधानसभा चुनाव :-

मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी पर बूथ बना सकेंगे उम्मीदवार.

जबलपुर – निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मतदाताओं को गैर सरकारी मतदाता पर्ची वितरित करने मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर अपने निर्वाचन बूथ स्थापित कर सकेंगे ।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने इस बारे में निर्देश जारी किये हैं । निर्देश में कहा गया है कि ऐसे बूथ पर एक टेबल और दो कुर्सियां लगाई जा सकेंगी तथा धूप से बचने के लिये 10 गुना दस का टेंट भी लगाया जा सकेगा । ऐसे निर्वाचन बूथ स्थापित करने के लिये उम्मीदवारों को सबंधित शासकीय प्राधिकारियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी । बूथ पर बैठने वाले अभिकर्त्ताओं के पास पुलिस अथवा निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर उन्हें दिखाने के लिये लिखित अनुमति होनी चाहिये ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम जबलपुर तथा सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को अभ्यर्थियों से निर्वाचन बूथ बनाने के लिये आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय निकाय की विधि के अनुसार अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ।

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