पलपल इंडिया प्रतिनिधि,दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार को पटाखों पर बैन लगाते हुए आदेश जारी किया जिसमें 1 जनवरी तक पटाखे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से जारी किया है. पत्र को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे एक्यूआई 220 दर्ज किया गया. जो कि खराब श्रेणी में आता है. इसलिए 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन,भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू. प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया निर्देश. सभी दिल्ली वालों से सहयोग देने का अनुरोध है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी किए गए पत्र के मुताबिक वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत दिल्ली के एनसीटी में विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के पटाखों को फोडऩे पर प्रतिबंध लगाए जा रहा है.
दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उन्हें फोडऩे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने इस पत्र की कॉपी सभी विभाग और दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर को भेज दी है. दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में एक्यूआई खतरनाक लाल निशान के पार पहुंच गया है. आने वाले समय में यह प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ेगा और इससे आम जनता को सांस लेने संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाएंगी.