पलपल इंडिया प्रतिनिधि,जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को बहुत ही अनोखी शर्त पर जमानत दी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हाईकोर्ट ने आरोपी से कहा है कि उसे हर माह देश का गुणगान करना होगा।
आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए थे और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें फैजल नाम का शख्स पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भारत मुर्दाबाद कह रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई, कई जमानत की अर्जी लगाने के बाद , उसे आज जबलपुर हाईकोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी कि उसे हर महीने दो बार तिरंगे को 21 बार सलामी देकर ‘भारत माता की जय’ कहना होगा।
जस्टिस पालीवाल ने अपने आदेश में कहा कि मंडीदीप (रायसेन) निवासी फैजल खान को भोपाल के मिसरोद थाने के सामने लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देकर ‘भारत माता की जय’ कह यह शर्त पूरी करनी होगी। फैजान को केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया करनी होगी।