प्रदेश के थानों में मन्दिर निर्माण पर लगाई रोक, हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला

By: PalPal India News
November 5, 2024

पलपल इंडिया प्रतिनिधि,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से पूछा है, ‘आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं।’ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए हैं।

जबलपुर के ओपी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अगली तारीख 19 नवंबर दी है। याचिकाकर्ता ओपी यादव ने जबलपुर शहर के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदनमहल और विजय नगर थाने में बने मंदिरों की फोटो भी याचिका में लगाई। बताया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

HIGHLIGHTS

  • पूरे प्रदेश के थानों में मन्दिर निर्माण पर लगाई रोक
  • पुलिस थानों के अंदर मन्दिर निर्माण को हाइकोर्ट में चुनौती
  • MP के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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