पलपल इंडिया प्रतिनिधि जबलपुर. आज से बदल गए परिवहन विभाग के ये नियम, अब लगेगा 25 हजार जुर्माना। देश भर में शनिवार से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो जाएगा। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक हुई। जिसमें नए नियम और राशि पर चर्चा हुई। पुलिस 15 दिन तक लोगों को बदले हुए नियमों के बारे में जानकारी देगी। इसके बाद सती से कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बढ़ी हुई जुर्माना राशि ली जाएगी।
लगेगा 25 हजार जुर्माना
18 साल से कम उम्र वाला यदि कोई वाहन चलाता पकड़ा गया, तो अब उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही वाहन मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। ये नियम ओवर स्पीडिंग और ओवर लोडिंग को लेकर बनाए गए हैं। तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर एक से दो हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।
शहर में मान्यता प्राप्त केन्द्र नहीं
नए नियम के तहत यदि राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कोई वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेता है, तो उसे आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। उसे केवल ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
परिवहन विभाग में अब जमा नहीं होगी नकद राशिजिसके आधार पर लाइसेंस बनेगा। लेकिन शहर में एक भी राज्य शासन से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल नहीं है। बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी शख्ती की जाएगी। यदि कोई तीन बार से ज्यादा नियम तोड़ता मिला, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं 25 साल तक उसका नया लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा।
संतोष शुक्ला, डीएसपी, ट्रैफिक