हाईकोर्ट का आदेश! नहीं होगी हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी

By: PalPal India News
November 8, 2024

पलपल इंडिया प्रतिनिधि जबलपुर अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी के द्वारा अपर कलेक्टर के यहां दिए गए. शादी के आवेदन और हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने साफ कर दिया है की स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी नहीं हो सकती. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के इस आर्डर को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी जिसके बाद डबल बेंच ने उस ऑर्डर पर स्टे दे दिया यानी फिलहाल दोनों की शादी टल चुकी है. इस शादी को लेकर मामला काफी गर्माया हुआ था और कई दिनों से गहमागहमी का माहौल भी चल रहा था. लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर के बाद अब फिलहाल शादी की उम्मीद खत्म हो चुकी है.

HIGHLIGHTS

  • नहीं हो सकती हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी.
  • सिंगल बेंच के आर्डर पर डबल बेंच ने दिया स्टे.
  • ऑर्डर को डबल बेंच में दी गई थी चुनौती.

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