पलपल इंडिया प्रतिनिधि,जबलपुर। निजी स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर के द्वारा की जा रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। स्कूलों की ओर से 2017 के फीस निर्धारण अधिनियम को आधार बनाया गया था। जिसमे स्कूलों को अपील करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट में कहा है कि फीस निर्धारण जिला समिति के फैसले को निजी स्कूल चाहे तो राज्य स्तरीय समिति के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।
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