रामपुर, 9 अप्रैल: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे तथा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टांप ड्यूटी चोरी के एक मामले में जिलाधिकारी (DM) कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म पर 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
मामले की जानकारी के अनुसार, साल 2022 में अब्दुल्ला आज़म ने रामपुर की सदर तहसील क्षेत्र के घाटमपुर और मड़ैया नादर बाग में ज़मीनें खरीदी थीं। आरोप है कि उन्होंने ज़मीन का बैनामा कराते समय आवासीय भूमि को कृषि भूमि के रूप में दर्शाया, जिससे उन्होंने करीब 1.78 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी बचा ली।
जैसे ही मामला सामने आया, एसडीएम सदर को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच में स्टांप चोरी की पुष्टि होने पर डीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। फरवरी 2024 में डीएम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया। फैसले में, कोर्ट ने 1.78 करोड़ रुपये की चोरी पर दोगुना जुर्माना ठोका है। इसके अतिरिक्त, अगर जुर्माना समय पर नहीं चुकाया गया तो 1.5% प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना होगा।