केंद्रीय कर्मचारी कैसे करें NPS से UPS में स्विच, जानिए नियम और शर्तें 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

By: PalPal India News
April 2, 2025

पलपल इंडिया प्रतिनिधिनए वित्त वर्ष से केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें स्विच करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने के पहले की औसत बेसिक सैलरी के 50% के बराबर एक निश्चित अमाउंट पेंशन के रूप में मिलेगा।

आपको बता दे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू हो गई है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने के पहले की औसत बेसिक सैलरी के 50% के बराबर एक निश्चित अमाउंट पेंशन के रूप में मिलेगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने के इच्छुक पात्र कर्मचारी आधिकारिक वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर आवेदन कर सकते है। इसके अलावा फिजिकल तरीके से भी फॉर्म जमा करके आप NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं।

लेकिन इसमें धयान रखने वाली बात यह है की अगर कोई भी कर्मचारी एक बार NPS से UPS में माइग्रेट कर लेता है तो इसके बाद वह वापस NPS में स्विच नहीं कर पाएगा।UPS चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा।UPS में सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) की कुल राशि का 18.5% होगी जो पहले 14% थी।

कर्मचारी कैसे करें NPS से UPS में स्विच ?

  1.  सबसे पहले आपको www.npscra.nsdl.co.in/ups.php लिंक पर जाना होगा।
  2. यहां दो ऑप्शन दिखाई देंगे।पहला ऑप्शन UPS के लिए रजिस्टर करने के लिए और दूसरा UPS में माइग्रेट करने के लिए।
  3. अब आप माइग्रेट ऑप्शन में जाकर वहां मांगी जा रही जानकारी देकर और UPS में माइग्रेट कर सकते हैं।
  4. ध्यान रहें एक बार NPS से UPS में माइग्रेट होने पर आप वापस NPS में स्विच नहीं कर पाएंगे।

UPS में कर्मचारियों को क्या क्या मिलेगा लाभ

  1. उन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं।
  2. केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महिने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी।
  3. पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस देनी होगी। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
  4. जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक सर्विस दी है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
  5. अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी।
  6. कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी।
  7. यूपीएस में कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Basic Salary and Dearness Alloawance) का 10% पेंशन के लिए योगदान करते हैं, सरकार भी इस योगदान के बराबर योगदान करती है, इस प्रकार कुल मिलाकर वेतन का 20% निवेश किया जाता है।

UPS: कितनी मिलेगी पेंशन?

  1. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है और कर्मचारी ने 10 फीसदी मासिक योगदान के साथ 25 साल तक काम किया है, तो मासिक पेंशन 25,000 रुपये + डीआर होगी।
  2. यदि कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया है, तो पेंशन 15,000 रुपये + डीआर होगी, जिसकी गणना 30 फीसदी की दर से की जाएगी।
  3. 40,000 रुपये के मूल वेतन और 20 साल की सेवा वाले कर्मचारी को 40 फीसदी पेंशन मिलेगी, जो 16,000 रुपये + डीआर के बराबर है।

 

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