नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

By: PalPal India News
June 18, 2025

जबलपुर. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा राशि रूपये 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है। उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नबंर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा, जिसके लिये पृथक से पुनः ओटीआरकी आवश्यकता नहीं होगी।

कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ओटीआरनबंर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर एनएसपी ओटीआरमोबाइल एप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा, द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एपएवं आधार फेस आरडी सर्विसेस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआरकी प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर का प्राप्त करना होगा। एमपी टॉसपोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय ओटीआरनंबर दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त कार्यवाही एक माह की समय-सीमा में पूर्ण की जानी है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये जिलों में समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं जिसमें समस्त हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर ओटीआरप्रक्रिया की जानकारी दी जाए, जिससे विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो सके।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के ओटीआरकराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिनके द्वारा विद्यार्थियों को ओटीआरहेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षावार प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी और उनके – ओटीआरनंबर की सूची संधारित की जाएगी जिससे छात्रवृत्ति का आवेदन करते समय ओटीआर प्राप्त करने की समस्या नहीं हो।

विभागीय छात्रावासों में प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के ओटीआरकराये जाने का उत्तरदायित्व छात्रावास अधीक्षक का होगा। छात्रावास अधीक्षक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीयन के साथ-साथ उनका ओटीआरनंबर भी प्रवेश पंजी में संधारित करेंगे।

ओटीआर हेतु विद्यार्थी का आधार नंबर, उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी प्राप्त होगा और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह जानकारी विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को पूर्व से दी जाए जिससे ओटीआरके समय उन्हें अनावश्यक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

जिले में कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के मान से ओटीआरकी प्रगति की समीक्षा प्रत्येक समय-सीमा बैठक में की जाए।

पत्र के साथ संलग्न ओटीआरप्रक्रिया की प्रतियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान एवं छात्रावासों में वितरित की जाएं एवं सूचना पटल पर भी चस्पा की जाए।

निर्देश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं एवं उससे ऊपर के जनजातीय वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी का ओटीआर30 जुलाई 2025 से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे छात्रवृत्ति योजनाओं में उन्हें लाभान्वित किया जा सके।

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