आज संसद में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल: जानें 10 प्रमुख बातें

By: PalPal India News
February 13, 2025

नई दिल्ली। बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025) पेश किया जाएगा, जो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। यह नया बिल टैक्स प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाने का दावा करता है। आइए जानते हैं इस बिल की 10 प्रमुख बातें:

1. अधिक सरल और संक्षिप्त बिल
नए इनकम टैक्स बिल को 622 पृष्ठों में समेटा गया है, जबकि 1961 का टैक्स एक्ट 880 पृष्ठों का था। इसमें 536 धाराएं और 23 चैप्टर शामिल किए गए हैं।

2. ‘Tax Year’ की नई अवधारणा
इस बिल में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हटाकर Tax Year की नई अवधारणा लागू की गई है। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का समय “टैक्स ईयर 2025-26” कहलाएगा।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव
पुरानी टैक्स व्यवस्था में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा।
नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।

4. नया टैक्स स्लैब

आय सीमा टैक्स दर
₹4 लाख तक कोई टैक्स नहीं
₹4,00,001 – ₹8 लाख 5%
₹8,00,001 – ₹12 लाख 10%
₹12,00,001 – ₹16 लाख 15%
₹16,00,001 – ₹20 लाख 20%

5. CBDT को अधिक अधिकार
अब CBDT (Central Board of Direct Taxes) को नई टैक्स स्कीम्स लागू करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रशासनिक देरी खत्म होगी और टैक्स सुधार तेजी से लागू हो सकेंगे।

6. कैपिटल गेन टैक्स की दरें बरकरार
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (12 महीने तक) पर 20% टैक्स लागू रहेगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा।

7. पेंशन, एनपीएस और इंश्योरेंस पर छूट जारी
पेंशन, NPS, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और PF पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
ELSS म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी राहत मिलेगी।

8. टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई
जानबूझकर इनकम छिपाने पर अकाउंट सीज किया जा सकता है।
गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना लगेगा।
टैक्स चोरी के मामलों में कानूनी कार्रवाई होगी।

9. टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए e-KYC अनिवार्य
ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान अनिवार्य होगा।
इससे ई-फाइलिंग के जरिए टैक्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

10. कृषि आय पर कर-मुक्ति जारी
कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर-मुक्त रखा गया है।
धार्मिक ट्रस्ट, दान और इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स छूट जारी रहेगी।

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