सैफ अली खान को झटका, HC ने नवाबी संपत्ति का 25 साल पुराना फैसला पलटा, जाने पूरी खबर

By: PalPal India News
July 4, 2025

पलपल इंडिया प्रतिनिधि। भोपाल नवाब की संपत्ति विवाद में सैफ अली खान को झटका लगा है. HC ने 25 साल पुराना फैसला रद्द कर दिया है. ट्रायल कोर्ट को 1 साल में दोबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं. बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को उनके भोपाल नवाब के पुश्तैनी संपत्ति विवाद में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की वारिसों द्वारा दायर अपील पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि संपत्ति विवाद की नई सुनवाई की जाए. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी करनी होगी और फिर नया फैसला सुनाना होगा.

यह विवाद नवाब हमीदुल्ला खान की पैतृक संपत्ति को लेकर है, जिसमें सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान का नाम भी जुड़ा हुआ है. साजिदा सुल्तान नवाब की बड़ी बेगम की बेटी थीं, जिन्हें पहले यह संपत्ति दी गई थी. हालांकि, बाकी वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के न्यायसंगत बंटवारे की मांग की है.
इस मामले की शुरुआत भोपाल ट्रायल कोर्ट में हुई थी, जहां 25 साल पहले एक फैसला सुनाया गया था. लेकिन नवाब के अन्य वारिसों ने इस फैसले को चुनौती दी और हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. हाईकोर्ट ने इस अपील पर गौर करते हुए ट्रायल कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले की पुनः सुनवाई करे.
हाईकोर्ट का यह फैसला सैफ अली खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इससे उनकी परदादी साजिदा सुल्तान को मिली संपत्ति पर खतरा मंडराने लगा है. विवाद में बाकी वारिसों का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से नहीं किया गया और उन्हें भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए.
नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति विवाद काफी पुराना है और इस पर कई वर्षों से सुनवाई चल रही है. अब हाईकोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से देखने का आदेश दिया है, जिससे संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता आएगी. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी कहा है कि वह इस सुनवाई को 1 साल के भीतर पूरा करे ताकि वारिसों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.

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